ग्राम पंचायत और उसके अधिकार, Gram Panchayat and its powers,

ग्राम पंचायत और उसके अधिकार, Gram Panchayat and its powers,

 

ग्राम पंचायत और उसके अधिकार, Gram Panchayat and its powers,



इस तरह गांव के लोग हटा सकते हैं प्रधान अगर गांव के लोग प्रधान के काम से खुश नहीं हैं तो उसे हटाया जा सकता है। देश की करीब 70 फीसदी आबादी गाँवों में रहती है और पूरे देश में दो लाख 39 हजार ग्राम पंचायतें हैं। त्रीस्तरीय पंचायत व्यस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपए का फंड सालाना दिया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है।

इसके लिए हर पांच साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और ग्राम पंचायत के नियमों के बारे में पता नहीं होता। बता रहा है गाँव कनेक्शन नेटवर्क... क्या होती है ग्राम पंचायत ? किसी भी ग्रामसभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। हर गाँव में एक ग्राम प्रधान होता है। जिसको सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। 1000 तक की आबादी वाले गाँवों में 10 ग्राम पंचायत सदस्य, 2000 तक 11 तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य हाेने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक साल में दो बार होनी जरूरी है। जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। ग्रामसभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। ये भी पढ़ें- ऐसे निकालें इंटरनेट से खसरा खतौनी ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं, तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी।

 ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है। ग्राम पंचायत लगातार हो रही हैं सशक्त। फोटो- अभिषेक वर्मा प्रधान और उपप्रधान को अगर पद से हटाना हो सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी गाँव में एक बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है। अगर ग्राम प्रधान या उप प्रधान गाँव की प्रगति के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। समय से पहले पदमुक्त करने के लिए एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जानी चाहिए, जिसमे ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी होते हैं। सूचना में पदमुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से तीन सदस्यों का जिला पंचायतीराज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी गाँव में एक बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है। ये भी पढ़ें- संसद तक पहुंच गई है ये बात कि महिला प्रधान के पति व बेटे करते हैं कामकाज में हस्तक्षेप कोटेदार अगर नहीं दे रहा है राशन तो भी प्रधान से करें शिकायत।

ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य Committees of Gram Panchayat and their functions

1. नियोजन एवं विकास समिति सदस्य : सभापति, प्रधान, छह अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक-एक सदस्य अनिवार्य होता है। समिति के कार्य: ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना।

2. निर्माण कार्य समिति सदस्य: सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की ही तरह) समिति के कार्य: समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता निश्चित करना।

3. शिक्षा समिति सदस्य: सभापति, उप-प्रधान, छह अन्य सदस्य, (आरक्षण उपर्युक्त की भांति) प्रधानाध्यापक सहयोजित, अभिवाहक-सहयोजित करना। समिति के कार्य: प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि सम्बंधी कार्यों को देखना।

4. प्रशासनिक समिति सदस्य: सभापति-प्रधान, छह अन्य सदस्य आरक्षण (ऊपर की तरह) समिति के कार्य: कमियों-खामियों को देखना।

5. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति सदस्य : सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की तरह) समिति के कार्य: चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण।

6. जल प्रबंधन समिति सदस्य: सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की तरह) प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमांड एरिया में से उपभोक्ता सहयोजित समिति के कार्य : राजकीय नलकूपों का संचालन पेयजल सम्बंधी कार्य देखना। ग्राम पंचायत के कार्य कृषि संबंधी कार्य ग्राम्य विकास संबंधी कार्य प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य युवा कल्याण सम्बंधी कार्य राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बंधी कार्य महिला एवं बाल विकास सम्बंधी कार्य पशुधन विकास सम्बंधी कार्य समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण का कार्य समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण पंचायती राज सम्बंधी ग्राम्यस्तरीय कार्य आदि। मनरेगा भी प्रधान के अंतर्गत आता है। ग्राम न्यायालय 12 अप्रैल 2007 को केंद्र सरकार के एक निर्णय के अनुसार ग्रामीण भारत के निवासियों को पंचायत स्तर पर ही न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस पर प्रत्येक वर्ष 325 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें तीन वर्ष तक इन न्यायालयों पर आने वाला खर्च वहन करेंगी। ग्राम न्यायालयों की स्थापना से अन्य अदालतों में मुकदमों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

 

सरपंच के कार्य और उसके अधिकारसरपंच स्थानीय स्वशासन के लिए गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। आईए जानें क्या होते हैं सरपंच के कार्य, जिम्मेदारियाँ और उसके अधिकार। ग्रामसभा 29 June 2020जैसा कि हम सभी जानते हैं  प्राचीन काल से ही ग्रामीण भारत के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन पंचायतों का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी स्वयं ग्रामवासियों को दी गई है। जिसे स्वशासनकहते हैं। स्थानीय स्वशासन में मुखिया को सरपंच कहा जाता है।स्थानीय लोकतंत्र में सरपंच पद बहुत ही प्रतिष्ठित और गरिमापूर्ण है। सरपंच ग्रामसभा द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है।  आपको बता दें, सरपंच पद को अधिकांश राज्यों में ग्राम-प्रधान, सरपंच, मुखिया, ग्राम्य प्रमुख या अन्य नामों से भी जाना जाता है। 

सरपंच पद की महत्ता पंचायती राज अधिनियम-1992 के बाद सरपंच पद का महत्व और भी बढ़ गया है। Importance of the post of Sarpanch After the Panchayati Raj Act, 1992, the importance of the post of Sarpanch has increased even more.

 

 केंद्र और राज्य सरकार ग्राम्य विकास की तमाम योजनाएं पंचायतों के जरिए संचालित की जाती है। आपको भी पता होगा कि वर्तमान समय में पंचायतों के विकास के लिए हर साल लाखों रूपये ग्राम्य-निधि में आते है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद-243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामसभा और ग्राम पंचायत की गठन का प्रावधान किया गया है।  जिस तरह से हमारे देश में मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार ग्रामसभा और पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। अतः सरपंच और ग्राम पंचायत की भूमिका गाँव के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।  आइए अब जानते हैंहमारे देश में सरपंच का चुनाव कैसे होता हैहमारे देश में लगभग 250000 ग्राम पंचायतें हैं जिनके तहत करीब छह लाख गाँव आते है। इन ग्रामीण ईलाकों में पंचायत चुनाव कराकर स्थानीय शासन स्थापित करने की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर बनाई जाती है।

इन ग्राम पंचायत के लिए प्रत्येक राज्य में अलग-अलग जनसंख्या तय की गई है। ग्राम पंचायत में कई वार्ड भी होते हैं जिनके प्रतिनिधि को वार्ड पंच कहा जाता है। इन्हीं वार्ड पंचों में एक उपसरपंच को भी निर्वाचित किया जाता है। इसके अलावा इन निर्वाचित सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत के सभी वार्ड पंचों, उपसरपंच और पंचायत सचिव की सहायता से गाँव के विकास कार्यों का संचालन करता है। सरपंच का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में शामिल मतदातों के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को राज्य चुनाव आयोग सरपंच घोषित करती है। इसी प्रकार वार्डों में भी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे उस  वार्ड का वार्ड पंच चुन लिया जाता है।  सरपंच चुनाव में कैसे होता है सीटों का निर्धारण आपके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता होगा कि ग्राम पंचायत में सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो बता दें, पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग गाँव की जनसंख्या के अनुपात और रोस्टर व्यवस्था के आधार पर SC/ST/OBC के लिए सीट निर्धारित करती है। आपकों बता दें, वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज अधिनियम में 50% सीटें आरक्षित है। गाँव में उसी वर्ग का सरपंच बनता है, जिस वर्ग के लिए पंचायत में सीट आरक्षित की गई है। जैसे- महिला सीट निर्धारित है, तो वहाँ सिर्फ महिला ही सरपंच बन सकती हैं। इसी प्रकार SC/ST/OBC के लिए निर्धारित सीट पर उसी वर्ग की महिला या पुरूष चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। यही व्यवस्था वार्ड पंचों के लिए भी अपनाई जाती है।  सरपंच बनने की योग्यता सरपंच पद के उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।  उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए.  वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।  सरकारी कर्मचारी सरपंच/वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता।   सरपंच बनने के लिए कई राज्यों में 8वीं पास या साक्षर होना जरुरी है। लेकिन यह बाध्यता सभी राज्यों में नहीं है।  सरपंच बनने के लिए जरूरी कागजात सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव आप तभी लड़ सकते हैं



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