आवास सहायता क्या है इसका लाभ कैसे लेवें How to take advantage of housing assistance

आवास सहायता क्या है इसका लाभ कैसे लेवें How to take advantage of housing assistance

आवास सहायता क्या है इसका लाभ कैसे लेवें How to take advantage of housing assistance


आवास सहायता

आवास सहायता क्या है इसका लाभ कैसे लेवें How to take advantage of housing assistance

 

A.     परिचय

B.      पात्रता

C.      योजना अंतर्गत देय सहायता/राशि

D.     आवेदन की प्रक्रिया

E.      सम्पर्क

 

आवास सहायता क्या है इसका लाभ कैसे लेवें पूरी जानकारी पढ़ें  What is Housing Assistance How to avail it Read full details

 

परिचय

 

विभाग द्वारा आदिवासी बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरन्तर रखने के लिए शासन आदेश क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/1860 दिनांक 23/12/2016 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2016 जारी किये हैं। महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आवास सहायता योजना के तहत छात्रों को प्रतिमाह सम्भाग स्तर पर राशि रूपए 2,000/-, जिला स्तर पर राशि रूपए 1,250/- एवं विकासखण्ड/तहसील स्तर मुख्यालय पर राशि रूपए 1,000/- दिए जाने का प्रावधान है।

पात्रता

 

    ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एंव मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर/समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

    विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।

    समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रेवशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका-4 (4) अनुसार प्राप्त कने की पात्रता हेागी।

 

    भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000/-, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250/- तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये आवास सहायता की राशि देय होगी।पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

    एक ही स्थानीय निकाय(नगरीय निकाय/गा्रम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी।

    अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा।निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी।

    आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय होगी।अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परीणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र होंगे।

    एक ही माता/पिता की सभी संतानों को पृथक हितग्राही माना जायेगा।

 

योजना अंतर्गत देय सहायता/राशि Amount payable under the scheme

 

    विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करेंगे।

 

आवेदन की प्रक्रिया application procedure

 

    विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करेंगेे।

    ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करेंगे।

    विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्व/भ्रामक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

 

छात्रावास योजना क्या है कैसे लाभ ले इसकी पूरी जानकारी यहाँ पढ़िये

छात्रावास योजना

छात्रावास योजना क्या है कैसे लाभ ले इसकी पूरी जानकारी यहाँ पढ़िये

Read the complete information about what is the hostel scheme and how to take benefits here.

 

Ø परिचय

Ø पात्रता

Ø प्रवेश प्रक्रिया

Ø संपर्क

 

परिचय

 

विभाग द्वारा संचालित 1083 आश्रम शालाओं में कक्षा 01 से 05 एवं 06 से 08 के छात्र एवं छात्राएँ निवासरत है। आश्रम शालओं में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवास हेतु भवन, बिजली एवं पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधार भूत सुविधाएं उलपब्ध करायी जाती है। निशुल्क भोजन हेतु प्रति माह बालक को  राशि रू. 1099/- एवं बालिकाओं को 1130/- (10 माह हेतु) शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है जिससे मेस संचालन किया जाता है ।आश्रम शालाओं में निवासरत छात्रों को एक ही स्थान पर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधा प्रदाय की जाती है अर्थात छात्र का विद्यालय एवं आवास सुविधा एक ही कैंपस में होती है। शैक्षणिक सुविधा हेतु अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य शिक्षकीय स्टाफ पदस्थ रहता है।

पात्रता

 

    छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

    छात्र एवं छात्राएं जनजातीय वर्ग के हो।

    छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो।

 

प्रवेश प्रक्रिया admission process

 

आश्रम शाला में प्रवेश लेने हेतु छात्र एवं छात्राएं अपने जिले के आश्रम शालाओं के अधीक्षकों को आवेदन करें। आवश्यकता होने पर ही कार्यालय जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क करें।

 


जूनियर छात्रावास

जूनियर छात्रावास  क्या है कैसे लाभ ले इसकी पूरी जानकारी यहाँ पढ़िये 

 

        I.            परिचय

      II.            पात्रता

    III.            प्रवेश प्रक्रिया

    IV.            संपर्क

 

परिचय

 

विभाग द्वारा संचालित 199 जूनियर छात्रावासों में 06 से 08 के छात्र एवं छात्राएं निवासरत है। जूनियर छात्रावासों में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवास हेतु भवन, बिजली एवं पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधार भूत सुविधाएं उलपब्ध करायी जाती है। निशुल्क भोजन हेतु प्रति माह बालक को  राशि रू. 1099/- एवं बालिकाओं को 1130/- 10 माह हेतु शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है जिससे मेस संचालन किया जाता है।

पात्रता

 

    छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

    छात्र एवं छात्राएं जनजातीय वर्ग के हो।

    छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के शासकीय/मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में अध्ययनरत हो।

    छात्र एवं छात्राएं गत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

 

प्रवेश प्रक्रिया

 

जूनियर छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु छात्र एवं छात्राएं अपने जिले के जूनियर छात्रावास के अधीक्षकों अथवा ऑनलाईन ट्रायवल पोर्टल पर आवेदन करें। आवश्यकता होने पर ही कार्यालय जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क करें।

 

 

संपर्क

 

जिले के जूनियर छात्रावास के अधीक्षकों /जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क करें।

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